उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों और उनके परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवच देना है।
उत्तर प्रदेश में कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: किसानों को ₹5 लाख तक की मदद
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृषक दुर्घटना कल्याण योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर दुर्घटना में दोनों हाथ-पैर, एक हाथ-एक पैर या एक आंख की क्षति होती है या मृत्यु होती है, तो परिवार को ₹5 लाख मिलते हैं। वहीं, 25% से 50% तक दिव्यांग होने पर ₹1-2 लाख की सहायता दी जाती है।
18 से 70 वर्ष तक के भूमिधारक, बेटाईदार व पट्टेदार किसान योजना के पात्र हैं। दुर्घटना के बाद किसान के माता-पिता, पत्नी, बेटे-बेटी या पोते-पोतियों को लाभ मिल सकता है। यह योजना 14 सितंबर 2019 के बाद की दुर्घटनाओं पर लागू होती है। किसान www.edistrict.up.gov.in पर ऑनलाइन या 45 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
🔹 योजना के लाभ:
- मृत्यु या गंभीर चोट (दोनों हाथ-पैर, आंख की क्षति, आदि): ₹5 लाख
- disability / दिव्यांगता (25-50%): ₹1 से ₹2 लाख तक की सहायता
- दुर्घटना की तिथि: 14 सितंबर, 2019 के बाद की दुर्घटनाएं योजना में शामिल
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🔹 पात्रता और शर्तें:
- आयु सीमा: 18 से 70 वर्ष
- कौन पात्र हैं: भूमिधारक, बेटाईदार, पट्टेदार किसान
- मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी: माता-पिता, पत्नी, बेटा-बेटी, बहू, पोता-पोती
🔹 आवेदन प्रक्रिया:
✅ ऑनलाइन आवेदन: www.edistrict.up.gov.in
✅ ऑफलाइन आवेदन: दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर कार्यालय में करें
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यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और संकट की घड़ी में सहायता प्रदान करने की दिशा में सरकार की एक प्रभावी पहल है।